नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि वी सेंथिल बालाजी को जमानत मिलने के तुरंत बाद तमिलनाडु में मंत्री नियुक्त कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि वह इस कदम के बाद गवाहों को खतरा महसूस होने के मुद्दे पर विचार करेगा। हालांकि, जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने जमानत के फैसले को वापस लेने से परहेज किया।
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